नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से जुड़े धनशोधन मामले में लगभग 300 करोड़ रुपये मूल्य की 140 से अधिक अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।
इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और अन्य भी शामिल हैं।
यह कुर्की एमयूडीए द्वारा भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं की धनशोधन जांच का हिस्सा है।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियां विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं, जो रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।
इसमें कहा गया है, ‘‘आरोप है कि सिद्धरमैया ने एमयूडीए द्वारा अधिग्रहीत तीन एकड़ 16 गुंटा भूमि के बदले अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर 14 भूखंडों के लिए मुआवजा पाने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया।’’
इसमें आरोप लगाया गया है, ‘‘मूल रूप से यह भूमि एमयूडीए द्वारा 3,24,700 रुपये में अधिग्रहीत की गई थी। इस पॉश इलाके में 14 भूखंडों के रूप में दिया गया मुआवजा 56 करोड़ रुपये का है।’’
भाषा
देवेंद्र दिलीप
दिलीप
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