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Tuesday, 14 January, 2025
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बीआरएस विधायक कौशिक रेड्डी को जमानत मिली

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करीमनगर, 14 जनवरी (भाषा) तेलंगाना के करीमनगर की एक अदालत ने मंगलवार को बीआरएस विधायक पी. कौशिक रेड्डी को जमानत दे दी, जिन्हें विधायक एम. संजय कुमार के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के सिलसिले में एक मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

कौशिक रेड्डी को मंगलवार को प्रथम श्रेणी द्वितीय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट एम. हेमलता के समक्ष पेश किया गया।

दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने बीआरएस विधायक को निजी मुचलका और 50-50 हजार रुपये के दो जमानतदारों को पेश करने पर जमानत दे दी। अदालत ने जमानतदारों को पेश करने के लिए बृहस्पतिवार तक का समय दिया है।

कौशिक रेड्डी के वकील एंगंती मधुसूदन राव ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज मामले जमानती प्रकृति के हैं और याचिकाकर्ता हुजुराबाद विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुने गए विधायक हैं और उन्होंने उनकी रिहायी का अनुरोध किया। हालांकि, अभियोजक ने जमानत का विरोध किया।

कौशिक रेड्डी को एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन पर 12 जनवरी को करीमनगर में जिला समीक्षा समिति की बैठक में संजय कुमार के काम में बाधा डालने, गाली गलौज करने और शारीरिक रूप से हमला करने का आरोप लगाया।

इससे पहले दिन में, बीआरएस के वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया कि कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बीआरएस के वरिष्ठ नेताओं के टी रामा राव और टी हरीश राव को हैदराबाद में उनके आवासों पर ‘नजरबंद’ कर दिया।

समीक्षा समिति की बैठक में कौशिक रेड्डी और संजय कुमार के बीच तीखी बहस के बाद उनके (कौशिक रेड्डी) खिलाफ तीन मामले दर्ज किए गए।

दोनों के बीच उस समय वाकयुद्ध शुरू हो गया, जब बीआरएस विधायक रेड्डी ने संजय कुमार से उनकी पार्टी से संबद्धता के बारे में सवाल किया।

जून 2024 में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) से सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए संजय कुमार ने सोमवार को तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष जी प्रसाद कुमार के समक्ष कौशिक रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी।

भाषा अमित दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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