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Saturday, 21 December, 2024
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भाजपा विधायक एवं अन्य साथियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और धोखाधडी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

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बदायूं (उप्र) 21 दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने शनिवार को बिल्सी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरीश शाक्य और उनके भाई समेत 16 लोगों के खिलाफ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म एवं धोखाधडी के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

मामले के शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसकी पत्नी से विधायक समेत उनके दो अन्य साथियों आनन्द प्रकाश अग्रवाल और हरिशंकर व्यास ने 17 सितंबर, 2024 को विधायक के कैंप कार्यालय पर सामूहिक दुष्कर्म किया।

बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि सांसद—विधायक अदालत के आदेश के अनुपालन में शनिवार को थाना सिविल लाइन पुलिस ने बिल्सी विधानसभा से भाजपा विधायक हरीश शाक्य, उनके लेखपाल भाई सत्येंद्र सिंह शाक्य, बरेली के व्यवसायी आनंद प्रकाश अग्रवाल, उझानी के मेंथा व्यवसायी मनोज गोयल समेत 16 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने, जमीन पर कब्जा करने और सामूहिक बलात्कार की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद अदालत को अवगत करा दिया गया है और थाना सिविल लाइंस के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) मनोज कुमार सिंह इस मामले की जांच करेंगे।

एसएसपी ने बताया कि अपर मुख्य न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट लीलू चौधरी ने 11 दिसंबर को मामले की सुनवाई के दौरान इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया था। यह मामला जमीनी विवाद, धोखाधड़ी, फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने और बलात्कार से जुड़ा है, जिसमें पीड़िता के पति ने अदालत में न्याय की गुहार लगाई थी।

यह विवाद जिले के एक गांव में पीड़ित पक्ष के परिवार की जमीन को लेकर है। विधायक और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर परिवार पर जमीन को बेहद कम कीमत पर बेचने का दबाव बनाया।

शिकायत के अनुसार जब परिवार ने विरोध किया तो उन्हें कई तरह की जवाबी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें हत्या और बलात्कार जैसे झूठे मामलों में फंसाना, आरोपियों की ओर से जबरदस्ती और धमकियां देना शामिल है।

इसके अनुसार विधायक और उनके साथियों ने परिवार की जमीन के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा कर लिया। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि 17 सितंबर को विधायक और उनके दो साथियों ने उनके कैंप कार्यालय में उनकी पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार किया।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

भाजपा विधायक हरीश शाक्य से इस मामले में वार्ता करने का प्रयास किया गया किंतु उनसे वार्ता ना हो सकी।

भाषा सं आनन्द रंजन

रंजन

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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