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Wednesday, 18 December, 2024
होमदेशउमर खालिद को पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत मिली

उमर खालिद को पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत मिली

जेएनयू के पूर्व शोध छात्र सितंबर 2020 से जेल में हैं. उन्हें 3 जनवरी की शाम को तिहाड़ जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया है.

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नई दिल्ली:  उमर खालिद, जो कि जेएनयू के पूर्व छात्र नेता हैं, को अपने चचेरे भाई की शादी समारोहों में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस उद्देश्य के लिए सात दिनों के लिए जमानत मंजूर की.

खालिद वर्तमान में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक बड़े साजिश मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. कोर्ट ने उन्हें 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक अंतरिम जमानत दी.

दिल्ली हाई कोर्ट वर्तमान में उमर खालिद और कार्यकर्ता शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जो दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए साम्प्रदायिक दंगों के पीछे कथित बड़े साजिश मामले में संबंधित हैं.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 14 सितंबर, 2020 को खालिद को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था, जिन पर इस मामले में उनकी कथित संलिप्तता का आरोप है.

इससे पहले, उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए, ट्रायल कोर्ट ने कहा: “हाईकोर्ट ने आवेदक के खिलाफ मामले का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि आवेदक के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं, और यूएपीए की धारा 43डी(5) द्वारा बनाया गया प्रतिबंध सीधे आवेदक के खिलाफ लागू होता है. इसलिए, आवेदक जमानत का हकदार नहीं है. यह स्पष्ट है कि माननीय हाई कोर्ट ने आवेदक की भूमिका पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और उसके द्वारा मांगी गई राहत को अस्वीकार कर दिया है,” विशेष न्यायाधीश ने 28 मई, 2024 को पारित आदेश में कहा. 

अदालत ने आगे कहा कि चूंकि हाई कोर्ट ने पहले ही 18 अक्टूबर, 2022 को आवेदक की आपराधिक अपील को खारिज कर दिया था, और आवेदक ने बाद में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका वापस ले ली थी, इसलिए 24 मार्च, 2022 को इस अदालत का आदेश अंतिम हो गया है. इसलिए, अदालत मामले के तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकती है या आवेदक द्वारा मांगी गई राहत प्रदान नहीं कर सकती है. 

ट्रायल कोर्ट उमर खालिद द्वारा दायर की गई दूसरी नियमित जमानत याचिका पर विचार कर रहा था. उमर खालिद पर 2020 दिल्ली दंगों से जुड़ी एक बड़ी साजिश का आरोप है. उन्हें सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में हैं. उन्होंने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दी है, जिसमें वे नियमित जमानत की मांग कर रहे हैं. उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 437 और 1967 के अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 43डी(5) के तहत नियमित जमानत की मांग की है.


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