बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने गुरुवार को दो कांग्रेस के बागी विधायकों और एक निर्दलीय विधायक को 2023 तक वर्तमान सदन का कार्यकाल समाप्त होने तक अयोग्य करार कर दिया है.
अपना फैसला सुनाते हुए अध्यक्ष ने कहा कि वह शेष 14 मामलों पर ‘कुछ दिनों में’ फैसला लेंगे. कुमार ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किए गए सदस्य सदन की अवधि के अंत तक विधानसभा के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं या निर्वाचित नहीं हो सकते हैं.
Karnataka assembly speaker KR Ramesh Kumar: Independent MLA R Shankar has been disqualified pic.twitter.com/A2HtmhVVio
— ANI (@ANI) July 25, 2019
उन्होंने कहा कि उन्हें यह विश्वास है कि इस्तीफा ‘स्वैच्छिक एवं स्वाभाविक नहीं हैं और इसलिए उन्हें 2023 में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने तक तत्काल प्रभाव से दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य करार दिया.’
केआर रमेश कुमार ने कहा, ‘उन्होंने संविधान की 10 वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और इसलिए उन्हें अयोग्य ठहराया गया है.’
स्पीकर की यह घोषणा कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की एचडी कुमारस्वामी सरकार के गिरने के दो दिन बाद आयी. अपने विधायकों के बागी हो जाने की वजह से सरकार ने अपना विश्वास मत खो दिया था.
भाजपा के नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा ‘मैं अभी राज्यपाल से मिला और मैं आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा.’
BS Yeddyurappa,BJP: I just met the Governor, I will take oath as Chief Minister today at 6 pm. #Karnataka pic.twitter.com/LkemKmqQP6
— ANI (@ANI) July 26, 2019
आपको बता दें, कांग्रेस जेडीएस के कुल 16 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद कुमारस्वामी सरकार अल्पमत में आ गई थी. 23 जुलाई को कर्नाटक विधानसभा में हुए शक्ति परीक्षण के बाद कुमारस्वामी सरकार गिर गई थी. विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान कुमारस्वामी सरकार के पक्ष में 99 तथा विरोध में 105 वोट पड़े थे.
(आईएएनएस के इनपुट के साथ )