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Friday, 15 November, 2024
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उप्र : भांजे की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

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बुलंदशहर, 14 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपने नौ वर्षीय भांजे का अपहरण कर उसकी हत्या करने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने दोषी करार दिए गए ताहिर नामक व्यक्ति पर 57 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

शर्मा ने बताया कि खुर्जा नगर के एक मोहल्ले में रहने वाले रफीक ने पुलिस को सूचना दी थी कि 12 सितंबर 2016 को उसके मोहल्ले में एक ऊंट आया था। उसे देखने के लिए उसका नौ साल का भतीजा शादान और अन्य बच्चे गये थे। बाकी बच्चे तो घर लौट आए लेकिन शादान नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बावजूद जब शादान नहीं मिला तो पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

शर्मा ने बताया कि अगले दिन शादान का मामा ताहिर परिवार से मिलने गया और उन्हें उन्हें एक खत सौंपते हुए कहा कि शादान को अगवा कर लिया गया है और अपहरणकर्ताओं ने उसे रिहा करने के लिए तीन लाख रुपये की फिरौती मांगी है।

उन्होंने बताया कि कुछ स्थानीय लोगों ने 12 सितंबर को ही शादान के साथ ताहिर को देखा था। जब उन्हें पता चला कि शादान गायब है तो उन्होंने उसके परिवार को सूचित किया। इसके बाद ताहिर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में ताहिर ने अपना अपराध कबूल कर लिया और बताया कि उसने फिरौती के लिए शादान का अपहरण किया था और बाद में उसे हजरतपुर में एक खाली पड़े ईंट के भट्टे पर ले गया, जहां उसने ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी और शव को वहीं छिपा दिया।

पुलिस ने ताहिर की निशानदेही पर भट्टे से शादान का शव बरामद किया था।

भाषा सं सलीम शफीक

शफीक

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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