नयी दिल्ली, 13 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली जल बोर्ड को राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत कॉलोनियों का पूरा ब्यौरा बताने का निर्देश दिया है।
एनजीटी के मुताबिक, बोर्ड अनधिकृत कॉलोनियों का स्थान, उनसे निकल रहे सीवेज के पानी तथा उनके मौजूदा या प्रस्तावित सीवेज नेटवर्क की जानकारी देगा।
हरित निकाय दिल्ली में अपर्याप्त सीवेज शोधन सुविधाओं के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा था।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने 11 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने एक नयी रिपोर्ट दायर की है, जिसमें उत्पन्न सीवेज जल की मात्रा और उसके शोधन की जानकारी दी गई है।
पीठ ने कहा, “यह बताया गया है कि पहले 621 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क नहीं था, जबकि अब ऐसी कॉलोनियों की संख्या 597 रह गई है।”
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति ए के त्यागी और न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद भी शामिल थे।
हालांकि, पीठ ने रिपोर्ट में उल्लिखित विवरण पर असंतोष व्यक्त किया। इसने विवरण को अपर्याप्त बताया।
पीठ ने डीजेबी को चार सप्ताह में नयी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
भाषा
नोमान अविनाश
अविनाश
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