चेन्नई, 26 सितंबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने विजयादशमी से पहले छह अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा निकाले जाने वाले ‘पथ संचलन’ के आयोजकों को बृहस्पतिवार को संबंधित पुलिस अधिकारियों से मिलने और पुलिस द्वारा मांगे गए विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने आरएसएस के तिरुपुर जिला सचिव ज्योति प्रकाश और आरएसएस डिंडीगुल के संयुक्त सचिव सेतुराज की याचिकाओं पर यह निर्देश दिया, जिसमें पुलिस के आदेश को चुनौती दी गई थी। पुलिस ने ‘पथ संचलन’ आयोजित करने की अनुमति मांगने वाले आवेदनों को खारिज कर दिया था।
न्यायाधीश ने कहा कि इस ‘पथ संचलन’ का विवरण दिया जाएगा और पिछले साल इस अदालत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इसे अंतिम रूप दिया जाएगा तथा 30 सितंबर को इसकी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की जाएगी। अदालत ने कहा कि यह आदेश न केवल याचिकाकर्ताओं के लिए बल्कि उस संगठन के संबद्ध संगठनों पर भी लागू है।
न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने विजयादशमी से पहले ‘पथ संचलन’ की अनुमति के लिए याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद पुलिस ने उनके आवेदन खारिज कर दिए।
सरकारी वकील ने दलील दी कि ‘पथ संचलन’ के आरंभ और समापन बिंदु तथा अन्य बुनियादी विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। न्यायाधीश ने कहा कि उक्त उद्देश्य के लिए आवेदनों को खारिज नहीं किया जा सकता।
न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को आयोजकों को बुलाकर इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि वे विवरण उपलब्ध कराएंगे।
भाषा आशीष अविनाश
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