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Tuesday, 24 September, 2024
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न्यायालय ने आरटीआई पोर्टल को लेकर दाखिल याचिका पर 11 राज्यों से किया जवाब तलब

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नयी दिल्ली, 24 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत पोर्टल शुरू करने के लिए दाखिल याचिका पर आंध्र प्रदेश और झारखंड सहित 11 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

याचिका में दावा किया गया है कि शीर्ष अदालत के 2023 के फैसले के बावजूद इन राज्यों ने अब तक पोर्टल नहीं शुरू किया है।

उच्चतम न्यायालय ने 20 मार्च 2023 को दिए ऐतिहासिक फैसले में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और उच्च न्यायालयों को तीन महीने के भीतर आरटीआई वेबसाइट शुरू करने का निर्देश दिया था। अदालत ने रेखांकित किया था कि इस सुविधा से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के उद्देश्यों को पूरा करने में उल्लेखनीय मदद मिलेगी।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पादीवाला की पीठ ने सोमवार को याचिकाकर्ता अनुज नकाडे की ओर से पेश वकील की दलील पर संज्ञान लिया जिन्होंने बताया कि 11 राज्यों ने अब तक अपनी आरटीआई वेबसाइट शुरू नहीं की है।

पीठ ने आदेश में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील का कहना है कि निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक इस अदालत के 20 मार्च 2023 के फैसले का पालन नहीं किया है, जिसमें ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करना था। ये राज्य आंध्र प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, नगालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश हैं।’’

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि जिन राज्यों में आरटीआई पोर्टल स्थापित किए गए हैं, वे भी भारत सरकार की वेबसाइट और ऐप्स के दिशानिर्देशों के तहत पहुंच और इस्तेमाल मानकों को पूरा नहीं करते।

पीठ ने कहा, ‘‘अंतत: यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसे कई सार्वजनिक प्राधिकरण हैं जिन्हें आरटीआई पोर्टल में शामिल नहीं किया गया है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी करें, जो 21 अक्टूबर तक जवाब देंगे।’’

भाषा धीरज नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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