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Saturday, 21 September, 2024
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दिल्ली की अदालत ने स्वयंभू बाबा दाती महाराज के खिलाफ बलात्कार का आरोप तय किया

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नयी दिल्ली, 21 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने स्वयंभू बाबा दाती महराज और उनके दो भाइयों अशोक एवं अर्जुन के खिलाफ दुष्कर्म, आप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और आपराधिक धमकी देने का आरोप तय कर दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष त्वरित अदालत) नेहा की ऑनलाइन दैनिक रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘आरोप पर आदेश पारित किया गया और तदनुसार आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए गए।’’

इस बीच, अदालत ने मामले में दाती के एक अन्य भाई अनिल को आरोप मुक्त कर दिया।

अदालत द्वारा शुक्रवार को आरोप तय किए जाने के बाद आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 18 अक्टूबर की तारीख तय की है।

पीड़िता के वकील प्रदीप तिवारी ने कहा कि अदालत ने दाती महाराज उर्फ ​​मदन लाल राजस्थानी और उनके भाइयों अशोक और अर्जुन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 506 (आपराधिक धमकी) और और 34 (साझा मंसूबा रखने) के तहत आरोप तय किए हैं।

दाती की एक शिष्या द्वारा स्वयंभू बाबा और उसके तीन भाइयों – अशोक, अनिल और अर्जुन – के खिलाफ दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी पुलिस थाने में सात जून 2018 को बलात्कार की शिकायत दायर की गई थी। इसके बाद आईपीसी के तहत बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध, छेड़छाड़ और साझा मंसूबा रखने के कथित अपराधों को लेकर 11 जून को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस ने 22 जून को दाती से पूछताछ की, जिस पर दिल्ली और राजस्थान में अपने आश्रमों में शिष्या से बलात्कार करने का आरोप है। यह मामला इसके बाद अपराध शाखा को स्थानांतरित किया गया जिसने एक अक्टूबर को आरोपपत्र दाखिल किया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन अक्टूबर, 2018 को इस मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया और कहा कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने जांच की उससे ‘जांच पर असर पड़ा’ है।

एजेंसी ने नौ जनवरी 2016 को फतेहपुर बेरी स्थित आश्रम में 25 वर्षीय महिला से बलात्कार और पीड़िता के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में दाती और उसके तीन भाइयों के खिलाफ 26 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज की थी।

तीन अक्टूबर के आदेश के खिलाफ दाती की याचिका शुरू में उच्चतम न्यायालय में दायर की गई थी, जिसने उन्हें अपनी शिकायत के साथ उच्च न्यायालय का रुख करने के लिए कहा था। लेकिन उच्च न्यायालय ने 14 नवंबर 2018 को पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी।

इसके बाद, सीबीआई ने इस मामले में चार सितंबर 2020 को एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था।

भाषा संतोष सुभाष

सुभाष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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