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Wednesday, 20 November, 2024
होमदेश‘तारीख पे तारीख’; आखिर क्यों है भारत की जिला अदालतों में इतने ज्यादा लंबित मामले

‘तारीख पे तारीख’; आखिर क्यों है भारत की जिला अदालतों में इतने ज्यादा लंबित मामले

नेशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड का डेटा भारत की जिला अदालत के समक्ष लंबित लगभग 2 करोड़ आपराधिक और दीवानी मामलों में देरी के कारणों की पहचान करता है। इनमें से लगभग 1.51 करोड़ आपराधिक मामले हैं.

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नई दिल्ली: नेशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा भारत में अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के बारे में बताता है. इसमें वकीलों की कमी और मामलों में लगने वाला स्टे इसके मुख्य कारणों में से हैं.

जिला न्यायपालिका के समक्ष लगभग 2 करोड़ आपराधिक और दीवानी मामले लंबित हैं, जिनके लिए देरी के कारणों को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) पर उपलब्ध डेटा में दर्ज किया गया है.

हालांकि जिला न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या बहुत बड़ी है – 4 करोड़ से भी ज़्यादा, जिनमें से 3 करोड़ से ज़्यादा आपराधिक मामले हैं और बाकी सिविल – लेकिन इनमें से सिर्फ़ 1.92 करोड़ के लिए ही देरी के कारण बताए गए हैं.

इन लगभग 1.92 करोड़ मामलों में से, लगभग 1.51 करोड़ मामले आपराधिक हैं, जबकि 41.62 लाख मामले सिविल प्रकृति के हैं.

दिल्ली स्थित गैर-लाभकारी संस्था विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में जस्टिस, एक्सेस, एंड लोअरिंग डिले इनिशिएटिव (जेएएलडीआई) टीम की रिसर्च फेलो प्रियंवदा शिवाजी ने दिप्रिंट को बताया कि “अदालतों के समक्ष लंबित पुराने मामलों की संख्या वही बनी हुई है, चाहे कितने भी नए मामले क्यों न शुरू किए जाएं.”

“अनिवार्य रूप से, पुराने, लंबित मामलों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है. सभी अदालतों को यह निर्देश भी दिया गया है कि पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों पर लगातार ध्यान दिया जाना चाहिए, उन्हें बार-बार सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और इसी तरह की अन्य बातें भी की जानी चाहिए.”

इस लंबित मामले में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों को रेखांकित करते हुए, शिवाजी ने कहा कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सबसे लंबे समय से लंबित मामलों को कोई उचित समय नहीं दिया गया है.

उन्होंने कहा, “हर साल नए मामलों की आमद के साथ, केसलोड केवल बढ़ता ही जा रहा है.”

क्यों हुई देरी

इन मामलों में देरी का सबसे आम कारण वकील की अनुपलब्धता थी – 66 लाख से ज़्यादा मामलों में, इनमें से 15 लाख से ज़्यादा मामले सिविल थे और बाकी आपराधिक प्रकृति के थे.

इसके बाद 38 लाख से ज़्यादा मामलों में “आरोपी फरार” रहे, जिनमें से 186 सिविल मुकदमे थे. ये सिविल मुकदमे उन स्थितियों में संभव हो सकते थे, जब अभियुक्तों को अदालत ने तलब किया था, लेकिन वे कानून का पालन करने में विफल रहे.

इसी तरह, गवाहों के कारण 28 लाख से ज़्यादा मामलों में देरी हुई. ऐसे 25 लाख से ज़्यादा मामले आपराधिक प्रकृति के थे.

इसके अलावा, 24 लाख से ज़्यादा मामलों को कई कारणों से स्थगित कर दिया गया. इनमें से 17 लाख से ज़्यादा मामले आपराधिक प्रकृति के थे.

ये मामले मजिस्ट्रेटी मामलों से लेकर सिविल सूट और सेशन केस तक के थे.

JALDI द्वारा प्रकाशित 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, जिसका शीर्षक है ‘अत्यधिक विलंबित मामलों के लिए रूपरेखा’, जो मामले अक्सर बार-बार विलंबित होते हैं, उन्हें अदालतों द्वारा वर्षों से कम आवृत्ति के साथ सूचीबद्ध किया जाता है, जब तक कि वे अंततः सिस्टम से गायब नहीं हो जाते.

“किसी मामले की निरंतर प्रगति के लिए एक या दोनों पक्षों में क्षमता की कमी, मामले को लंबित रखने के लिए एक या दोनों पक्षों के पास विकृत प्रोत्साहन की उपस्थिति, मामलों में समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अदालतों द्वारा सक्रिय उपायों की कमी” कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मामले लंबित रह जाते हैं. इसमें आगे कहा गया है कि लगातार बढ़ते लंबित मामले भारतीय अदालतों की समय पर न्याय देने की क्षमता को भी खराब तरीके से दर्शाते हैं.

क्या थे विभिन्न प्रकार के मामले

जिला अदालतों में लंबित मामलों के कुल आंकड़ों (4,49,46,546) में से 3.49 करोड़ से ज़्यादा मामले आपराधिक प्रकृति के हैं. यह भी ध्यान देने योग्य है कि इनमें से ज़्यादातर मामले मजिस्ट्रेट के हैं.

16 सितंबर तक, 2 करोड़ से ज़्यादा ऐसे मजिस्टीरियल मामले अदालतों में लंबित थे. इसके बाद 56 लाख से ज़्यादा सिविल मुकदमे और 25 लाख से ज़्यादा सेशन केस हैं. इसके अलावा, निचली अदालतों में करीब 8 लाख (8,58,282) मोटर दुर्घटना और दावा याचिकाएं (MACP) भी लंबित हैं.

लंबित मामलों की अन्य श्रेणियों में विविध आपराधिक आवेदन, विविध सिविल मामले, सिविल अपील, आपराधिक अपील, किशोर मामले, मध्यस्थता मामले और चुनाव याचिकाएं आदि शामिल हैं.

ये मामले किस स्तर पर अटके हुए हैं जबकि 17 लाख से ज़्यादा लंबित मामले आवेदन सुनवाई और गवाह-परीक्षा स्तर पर अटके हुए हैं, 9 लाख से ज़्यादा ऐसे लंबित मामले लिखित प्रस्तुति के स्तर पर और नोटिस या समन के चरण में अटके हुए हैं.

प्रियंवदा शिवाजी ने कहा कि जब बात उस चरण की आती है जिस पर ये मामले लंबित थे, तो ज़्यादातर मामले शुरुआती चरण में लंबित थे. “सिविल मामलों के लिए, यह आमतौर पर समन चरण में होता है और आपराधिक मामलों के लिए, यह आमतौर पर अभियुक्त की उपस्थिति से संबंधित चरण में होता है.”

उन्होंने यह भी कहा कि बाद के चरण में, जब बहस शुरू होती है, तो कई मामले अटक जाते हैं, क्योंकि रोज़ाना अदालती कार्यवाही के दौरान, न्यायाधीशों के पास सभी मामलों में लंबी बहस सुनने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है.

उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “किसी भी दिन, न्यायाधीश की कॉज लिस्ट पर एक नज़र डालने से पता चल जाएगा कि उसमें सैकड़ों मामले सूचीबद्ध हैं.”

अंत में, उन्होंने कहा कि, यदि अदालतें मौजूदा मामलों को निपटाने के लिए ठोस प्रयास नहीं करती हैं, तो यह मुद्दा हल नहीं होगा, जबकि उन्होंने कहा कि लंबित मामलों की कुल संख्या पिछले कुछ वर्षों में केवल बढ़ी है.

नए मामलों की शुरुआत बनाम पुराने मामलों का निपटारा

बैकलॉग और बकाया पर भारत के 245वें विधि आयोग की रिपोर्ट में उद्धृत ‘बैकलॉग क्रिएशन रेट’ नामक एक महत्वपूर्ण अवधारणा का उल्लेख करते हुए, शिवाजी ने कहा, “अनिवार्य रूप से, बैकलॉग क्रिएशन रेट किसी दिए गए वर्ष में संस्थान और निपटान के अनुपात को संदर्भित करती है.”

उन्होंने कहा, “न्यायालयों के लिए आदर्श परिदृश्य यह होगा कि बीसीआर एक या एक से कम हो, क्योंकि इसका मतलब है कि वे लंबित मामलों के साथ तालमेल रखने में सक्षम हैं, यानी वे हर साल प्राप्त होने वाले मामलों की तुलना में उतने ही या उससे अधिक मामलों का निपटारा करने में सक्षम हैं. हालांकि, एनजेडीजी के आंकड़े बताते हैं कि भारत के लगभग हर जिला न्यायालय में यह बहुत ही असंभव परिदृश्य है. बीसीआर एक से कहीं अधिक होने की संभावना है.”

2024 में, जिला न्यायपालिका के समक्ष 26 लाख (26,69,108) से अधिक नए मामले दर्ज किए गए, जबकि लगभग 30 लाख (26,94,788) मामलों का निपटारा किया गया. हालांकि, 2022 से 2023 के बीच, हर साल 37 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए और उनका निपटारा किया गया.

वर्ष 2021 में 31 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए और 25 लाख से अधिक का निपटारा किया गया. इसके बाद के वर्षों यानी 2022-23 में दर्ज और निपटाए गए मामलों की संख्या से इसकी तुलना करने पर, नए मामलों और निपटारे की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

जबकि कोविड के वर्षों (2020-21) में न्यायालयों के अपनी पूरी क्षमता से काम न करने के कारण इसमें गिरावट आई थी, लेकिन कुल मिलाकर रुझान ऊपर की ओर रहा है.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)


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