कोच्चि, पांच सितंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में जिन मामलों का जिक्र है उनकी सुनवाई के लिए वह पांच न्यायाधीशों की विशेष पीठ का गठन करेगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए मोहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति एस मनु की पीठ ने समिति की रिपोर्ट जारी करने की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर यह टिप्पणी की।
याचिका से जुड़े एक वकील ने बताया कि उच्च न्यायालय ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा है कि विशेष पीठ में महिला न्यायाधीश भी शामिल होंगी।
एकल न्यायाधीश ने 13 अगस्त को राज्य सूचना आयोग के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए रिपोर्ट जारी करने की अनुमति दी थी, जिसमें पैनल के निष्कर्षों और सिफारिशों को सार्वजनिक करने की अनुमति दी गई थी।
एकल पीठ ने यह आदेश फिल्म निर्माता साजिमोन परायिल की याचिका को खारिज करते हुए दिया था। इस याचिका में सूचना आयोग के पांच जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य जन सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) को निर्देश दिया गया था कि वे रिपोर्ट में दी गई जानकारी को उचित रूप से प्रसारित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इससे व्यक्तियों की गोपनीयता भंग न हो।
भाषा शोभना नरेश
नरेश
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.