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Friday, 1 November, 2024
होमदेशसुप्रीम कोर्ट ने हरेन पांड्या की हत्या को लेकर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने हरेन पांड्या की हत्या को लेकर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को पलटा

गुजरात उच्च न्यायालय के 2011 के उस आदेश को दरकिनार कर दिया जिसने हत्या के 12 आरोपियों को बरी कर दिया था.

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नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के मामले में शुक्रवार को 12 लोगों को दोषी करार दिया है. न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने मामले में गुजरात ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और गुजरात उच्च न्यायालय के 2011 के उस आदेश को दरकिनार कर दिया जिसने हत्या के 12 आरोपियों को बरी कर दिया था.

सीबीआई ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की थी. सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी में अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पांड्या की 26 मार्च 2003 को अहमदाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पांड्या मोदी कैबिनेट में गुजरात के गृहमंत्री थे. जिस समय उनकी हत्या हुई वह सुबह टहलने निकले थे.

2007 में, आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 2002 से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने 12 अभियुक्तों को दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

एससी फैसला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें 29 अगस्त 2011 को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 12 अभियुक्तों को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी. उन्हें बरी करते हुए, उच्च न्यायालय ने सीबीआई की खिंचाई इस बात के लिए किया था कि उसने जांच को खराब किया.

न्यायाधीश अरुण मिश्रा और विनीत सरन की पीठ ने इस साल जनवरी में सीबीआई की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

शीर्ष अदालत ने, हालांकि, एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया. जिसने मामले की अदालत से निगरानी की मांग की थी.

(दिप्रिंट की रितिका जैन और आईएएनएस के इनपुट्स के साथ)

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