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Monday, 7 October, 2024
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भारतीय मूल के दो सिंगापुरी नागरिकों को धोखाधड़ी के लिए जेल

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(गुरदीप सिंह)

सिंगापुर, 10 जुलाई (भाषा) भारतीय मूल के दो सिंगापुरी नागरिकों को यहां की एक अदालत ने कम से कम 50 कंपनी के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में दोषी ठहराते हुए अलग-अलग अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई है।

उप लोक अभियोजक मैथ्यू चू ने अदालत को बताया कि दोषी की दो कंपनी- ‘क्वार्ट्ज रिसोर्सेज’ और ‘किओरा वर्ल्डवाइड’, को बैंक खातों के जरिए धन प्राप्त हुआ जिसमें चीन और संयुक्त अरब अमीरात से लेनदेन भी शामिल है।

‘स्ट्रेट्स टाइम्स’ की खबर में बताया गया कि ईशान शर्मा (34) को चार सप्ताह जेल की सजा सुनाई गई है जिस पर आरोप है कि उसने अपने दोस्त कांधिबन लेचुमननसामी (36) को उपरोक्त दोनों कपनियों में सिर्फ नाम का निदेशक बनाया और उसे कंपनी के कामकाज में दखल नहीं देने के लिए कहा। खबर के अनुसार इसी मामले में शर्मा ने कंपनी अधिनियम के दो आरोपों को स्वीकार किया है।

कंधीबन को भी एक सप्ताह जेल की सजा सुनाई गई। इसी अधिनियम के तहत उसने एक आरोप को कबूल किया है।

अखबार की खबर के अनुसार अदालत के दस्तावेजों में यह नहीं बताया गया है कि इस अपराध का खुलासा कैसे हुआ।

मैथ्यू ने अदालत को बताया कि शर्मा इस अपराध का ‘‘मुख्य साजिशकर्ता’’ था। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि शर्मा ने उपरोक्त दो कंपनियों की संलिप्तता वाले अपराधों से कुल मिलाकर 12,000 सिंगापुर डॉलर अर्जित किए। इन कंपनी को धोखाधड़ी के पीड़ितों से 10 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि प्राप्त हुई।

शर्मा ने वर्ष 2019 और 2020 के बीच अपराध को अंजाम दिया जब वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था।

मैथ्यू ने अदालत को बताया कि दोषी ने सिंगापुर में कंपनी खोलने के इच्छुक लोगों की मदद के बहाने से उनसे यह धोखाधड़ी की।

भाषा खारी वैभव

वैभव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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