नयी दिल्ली, 30 मई (भाषा) दिल्ली पुलिस ने विवेक विहार स्थित एक शिशु अस्पताल में आग लगने की घटना के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में किशोर न्याय कानून की धाराएं जोड़ी हैं। इस हादसे में छह नवजातों की मौत हो गई थी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
वहीं, दिल्ली के अस्पताल में आग लगने की घटना के मामले में अदालत ने अस्पताल के मालिक और एक डॉक्टर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
‘बेबी केयर न्यू बॉर्न चाइल्ड हॉस्पिटल’ में शनिवार की रात आग लग गई थी।
पुलिस के अनुसार अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन खिची और घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद डॉ. आकाश को प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम की धाराएं जोड़ दी गई हैं।
गिरफ्तारी के बाद दोनों चिकित्सक तीन दिन की पुलिस हिरासत में थे और पुलिस हिरासत की अवधि बृहस्पतिवार को समाप्त हो गई।
यहां की एक अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
भाषा देवेंद्र पवनेश
पवनेश
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