नयी दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा) उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ खुलासा मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित मामले का निपटान कर लिया है। इसके लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने निपटान शुल्क के रूप में 1.24 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
यह आदेश तब आया जब आवेदक (उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक) ने एक निपटान आदेश के माध्यम से उसके खिलाफ शुरू की गई प्रक्रिया के तथ्यों और निष्कर्षों को ‘स्वीकार या अस्वीकार’ किए बिना निपटान का प्रस्ताव दिया था।
सेबी के न्याय निर्णय अधिकारी बरनाली मुखर्जी ने आदेश में कहा, ‘‘16 मार्च, 2023 को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) के माध्यम से आवेदकों के खिलाफ शुरू की गई त्वरित न्याय निर्णयन कार्यवाही का निपटान नियमों के अनुसार निपटारा किया जाता है।’’
सेबी ने एलओडीआर (सूचीबद्धता दायित्व और खुलासा आवश्यकताएं) नियमों और अन्य बाजार मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी।
नियामक ने कहा कि इसके बाद, नियमों के कथित उल्लंघन के लिए बाजार नियामक द्वारा 16 मार्च, 2023 को आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
इसके बाद, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नियमों के कथित उल्लंघन के लिए नियामक के पास नवंबर 2023 में निपटान आवेदन दायर किया।
भाषा राजेश राजेश अजय
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