नयी दिल्ली, 12 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को तमिलनाडु फुटबॉल संघ (टीएनएफए) की मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
मद्रास उच्च न्यायालय ने नये प्रशासनिक पैनल की नियुक्ति होने तक फुटबॉल संस्था के मामलों की देखरेख के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया था। टीएनसीए ने इस आदेश को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने पाया कि यह याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग है जिससे उन्होंने तमिलनाडु फुटबॉल संघ के अध्यक्ष जेसिया विलावयारार सहित अधिकारियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और उन्हें इसे उच्चतम न्यायालय के ‘मिडिल इन्कम ग्रुप लीगल ऐड सर्विसेज’ में जमा करने का निर्देश दिया।
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