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Sunday, 22 September, 2024
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रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद जमा, टॉपअप लेने से रोका

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मुंबई, 31 जनवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के खिलाफ रिजर्व बैंक ने यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया है।

आरबीआई ने बुधवार को बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन रिपोर्टों से भुगतान बैंक में लगातार नियमों के गैर-अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं सामने आईं। इसके बाद आगे की निरीक्षण कार्रवाई की जरूरत पड़ी।

केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड माध्यम, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड को कभी भी जमा किया जा सकता है।’’

इसके साथ ही आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड माध्यम, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति किसी प्रतिबंध के बगैर दी जाएगी।

इसके पहले आरबीआई ने मार्च, 2022 में पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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