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Sunday, 29 September, 2024
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न्यूजक्लिक मामला: अदालत ने प्राथमिकी की प्रति के लिए पुरकायस्थ की अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

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नयी दिल्ली, चार अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और समाचार पोर्टल के एचआर (मानव संसाधन विभाग) प्रमुख अमित चक्रवर्ती की उस याचिका पर बुधवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया जिसमें दोनों ने अपनी गिरफ्तारी के बाद प्राथमिकी की प्रति का अनुरोध किया है।

पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ पर चीन के समर्थन में प्रचार करने के लिए धन लेने के आरोप के बाद आतंकवाद रोधी कानून ‘गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम’ (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने पुलिस को कल तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जब अदालत आवेदन पर दलीलें सुनेगी।

इस बीच, अदालत पुलिस द्वारा दायर हिरासत अर्जी की एक प्रति आरोपी के वकील अर्शदीप सिंह खुराना को सौंपने पर सहमत हो गई।

खुराना ने अदालत से प्राथमिकी की प्रति का अनुरोध किया ताकि वह आरोपियों को उपलब्ध कानूनी उपायों के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सकें।

अदालत ने वकील को हिरासत अवधि के दौरान प्रतिदिन एक घंटे आरोपी से मिलने की अनुमति भी दी।

न्यायाधीश ने मामले की सुनवायी तब कल के लिए स्थगित कर दी, जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसके विशेष लोक अभियोजक मामले पर बहस करने के लिए उपस्थित नहीं हैं।

अधिकारियों ने कहा कि पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को न्यायाधीश के आवास पर पेश किए जाने के बाद सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस ने मंगलवार को 30 से अधिक स्थानों पर छापे मारे थे, मामले के संबंध में कई पत्रकारों से पूछताछ की थी और पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली में न्यूजक्लिक के कार्यालय को सील कर दिया था। अधिकारियों ने कहा कि 46 ‘संदिग्धों’ से पूछताछ की गई और लैपटॉप और मोबाइल फोन सहित डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जांच के लिए ले जाये गए।

जिन व्यक्तियों से पूछताछ की गई है उनमें पत्रकार उर्मिलेश, औनिंद्यो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, परंजय गुहा ठाकुरता के साथ ही इतिहासकार सोहेल हाशमी, व्यंग्यकार संजय राजौरा और सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के डी रघुनंदन शामिल हैं।

छह घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया।

भाषा अमित वैभव

वैभव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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