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Tuesday, 17 December, 2024
होमदेशसोशल मीडिया पर ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट को लेकर सतारा में भड़की हिंसा, दूसरे दिन भी इंटरनेट बंद

सोशल मीडिया पर ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट को लेकर सतारा में भड़की हिंसा, दूसरे दिन भी इंटरनेट बंद

पुलिस ने बताया कि हिंसा भड़कने के कारण एक व्यक्ति मारा गया था जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए थे. जिला प्रशासन के मुताबिक, गांव के हालात अभी नियंत्रण में हैं और वहां पुलिस बल तैनात है.

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नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक कथित ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट को लेकर महाराष्ट्र के सतारा जिले के पुसेसावली गांव में रविवार रात दो गुटों के आपस में भिड़ने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दंगाइयों ने कुछ घरों और वाहनों में आग लगा दी.

पुलिस ने बताया कि हिंसा भड़कने के कारण एक व्यक्ति मारा गया था जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए थे. जिला प्रशासन के मुताबिक, गांव के हालात अभी नियंत्रण में हैं और वहां पुलिस बल तैनात है. हिंसा के बाद पश्चिमी महाराष्ट्र जिले में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थी.

सांप्रदायिक हिंसा के दो दिन बाद मंगलवार को स्थिति नियंत्रण में है. इंटरनेट सेवा की बहाली संबंधी सवाल के जवाब में जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने कहा कि बुधवार शाम तक इसके बहाल होने की संभावना है.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. यह गांव पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर है. हिंसा के सिलसिले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

सतारा के पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को कहा, “पुलिस गांव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए है. स्थिति अब नियंत्रण में है.”

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट साझा करने के मामले में छानबीन की जा रही है.

कुछ संगठनों ने मंगलवार को सतारा शहर में ‘मौन मार्च’ निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें मार्च नहीं निकालने के लिए समझाया और उनसे अपना मार्च शनिवार तक के लिए स्थगित करने का आग्रह किया.

पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) किरण कुमार सूर्यवंशी ने कहा, “कुछ संगठनों ने पुलिस से पूर्व अनुमति लिए बिना सतारा शहर में मौन मार्च निकालने की कोशिश की. (सीआरपीसी की) धारा 144 के तहत निषेधात्मक लागू हैं. लिहाज़ा हमने आयोजकों से हालात सुधरने पर मार्च निकालने को कहा.”

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के साथ-साथ दंगा करने की धाराओं में एक मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने बताया था कि आपत्तिजनक पोस्ट के सिलसिले में भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए ( धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करना या ऐसा करने का प्रयत्न करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है और पोस्ट को कथित रूप से साझा करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है.


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