नई दिल्ली : दिल्ली का राउज एवेन्यु कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पुलिस को निर्देश दिया कि कथित एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अगली सुनवाई पर फिजिकली पेश किया जाए.
विशेष जज एमके नागपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जारिए सुनवाई के दौरान मनीष सिसौदिया को पेश करने की मांग वाली दिल्ली पुलिस की अर्जी का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया. दिल्ली पुलिस ने उन्हें फिजिकली कोर्ट में पेश करने के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी.
जज ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि कोर्ट में कोई भी सार्वजनिक शख्स या आम आदमी पार्टी (आप) के समर्थक को आने की इजाजत नहीं होगी, “अब आरोपी मनीष सोसोदिया को कोर्ट के समक्ष फिजिकली पेश किया जाएगा.”
कोर्ट ने कहा कि मीडियाकर्मी भी आरोपी से दूरी बनाए रखें.
जज ने कहा, इस निर्देश का किसी भी तरह से उल्लंघन होने पर लॉक-अप प्रभारी इसे संज्ञान में लाए. सीबीआई मामले की सुनवाई के दौरान सिसोदिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी. सिसोदिया ने यह भी कोर्ट से कहा कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वह फिजिकली पेश होना चाहते हैं.
सिसोदिया की ओर से पेश हुए अधिवक्ता से कोर्ट ने पूछा, “सिसोदिया को फिजिकली अदालत में पेश करने में पुलिस को क्या दिक्कत है.”
जज ने पूछा, अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा. सिसोदिया की तरफ से पेश हुए एडवोकेट विवेक जैन ने कहा, “उनको सुरक्षा देना पुलिस की ड्यूटी है. अगर उन्हें 15 किलोमीटर दूर से लाया गया है, तो वह महज 10 मीटर की दूरी पर होंगे और 25 पुलिसकर्मी मौजूद होगे फिर उन्हें कोर्ट में फिजिकली पेश करने में किस तरह की सुरक्षा की चिंता है.”
कोर्ट ने कहा, “किस तरह का पूर्वाग्रह बनाई जा रही है अगर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जा रहा है?”
जज ने कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फिजिकली पेश करने से ज्यादा बेहतर है.
अधिवक्ता की दलील के बाद और सिसोदिया से बातचीत के बाद जज ने कहा, “कोर्टरूम में मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की इजाजत नहीं दूंगा. अगली तारीख से आप कोर्टरूम में फिजिकली पेश होंगे.”
जज ने आदेश दिया कि अगली तारीख से मनीष सिसोदिया को फिजकली कोर्ट में पेश किया जाएगा.
दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा की चिंता जताते हुए मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की मांग की थी.
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