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Friday, 22 November, 2024
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सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को AIMPLB की दया पर छोड़ दिया है, UCC लाएं लेकिन पहले हमसे बात तो करें

एक भारतीय पसमांदा मुस्लिम महिला के रूप में, मेरा मोदी सरकार से एक सवाल है: जब हमारे अधिकारों की बात आती है तो हम कब तक सौतेले व्यवहार के अधीन रहेंगे?

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भारत के 22वें विधि आयोग ने विभिन्न धार्मिक संगठनों से विवादास्पद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नए सुझाव मांगकर धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा को दोबारा मुख्य पटल पर ला दिया है. यह एक समावेशी दृष्टिकोण है जो कई हितधारकों के दृष्टिकोणों पर विचार करता है और उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की अवधि प्रदान करता है.

हालांकि, इस बात पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है कि क्या धार्मिक संगठनों की राय को महिलाओं और महिला समूहों की चिंताओं पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यह देखते हुए कि UCC के तहत व्यक्तिगत कानून मुख्य रूप से महिलाओं को प्रभावित करते हैं.

धार्मिक संगठन अक्सर भारत में लैंगिक समानता हासिल करने में बाधा रहे हैं. UCC की शुरुआत इन असमानताओं और महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित कर सकती है. UCC विवाह, तलाक, गोद लेने, संरक्षकता, उत्तराधिकार, विरासत और अन्य मुद्दों से संबंधित कानूनों को प्रभावी ढंग से सुव्यवस्थित करेगा जो भारत में महिलाओं को बहुत प्रभावित करते हैं.

स्वतंत्रता का हनन नहीं है

भारत में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग के भारी विरोध के कारण UCC एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है. उनका तर्क है कि UCC नागरिकों के धर्म का पालन करने और अभ्यास करने का अधिकार छीन लेगा. लेकिन यह एक भ्रामक दावा है. UCC का उद्देश्य भारतीय नागरिकों की जीवन शैली और पहचान का उल्लंघन करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समानता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है. इसका लक्ष्य व्यक्तिगत अधिकारों और सामूहिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाना है.

हम विविधता और संस्कृति के नाम पर महिलाओं के उत्पीड़न और हाशिए पर जाने की अनुमति नहीं दे सकते. अधिकांश धर्मों के लिए व्यक्तिगत कानून अत्यधिक भेदभावपूर्ण हैं. मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरिया द्वारा शासित, यहां तक कि निकाह मुताह या अनुबंध विवाह और निकाह हलाला या तलाकशुदा पति से दोबारा शादी करने से पहले किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने की अनुमति देते हैं.

1985 का शाह बानो मामला मुस्लिम समुदाय के भीतर सुधार लाने का एक अवसर था, विशेष रूप से महिलाओं के लिए तलाक के अधिकार के संबंध में. यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा साधन है जो कानून के समक्ष राष्ट्रीय सद्भाव और समानता की सुविधा प्रदान करता है. लेकिन यह एक दुखद मोड़ बन गया जहां मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों की पुरानी पितृसत्तात्मक व्याख्याओं ने लैंगिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर वरीयता ले ली. यह मामला लैंगिक न्याय के झटके और भारतीय समाज और राजनीति पर इसके गहरे प्रभाव की याद दिलाता है. इस छूटे हुए अवसर से सीखना और संवैधानिक सिद्धांतों के साथ व्यक्तिगत कानूनों को संरेखित करने वाले व्यापक सुधारों के लिए प्रयास करना आवश्यक है.


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‘भीतर से सुधार’ पहले से ही मौजूद है

UCC का विरोध करने वाले उदारवादियों का तर्क है कि सुधार भीतर से आना चाहिए. जबकि आंतरिक कारक महत्वपूर्ण हैं, यह तर्क अक्सर बाहरी स्रोतों के प्रभाव को नज़रअंदाज़ कर देता है. 19वीं शताब्दी में सती के खिलाफ राजा राम मोहन राय की लड़ाई को विदेशी प्रभाव से मदद मिली – ब्रिटिश सरकार ने अंततः इसे प्रतिबंधित कर दिया.

आजादी के बाद से, भारत सरकार ने हिंदुओं के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हिंदू कोड बिल में सक्रिय रूप से संशोधन करने की कोशिश की है. लेकिन यह तथ्य कि इसने समान मुद्दों पर अन्य समुदायों के लिए समान उत्साह नहीं दिखाया है, मुझे एक भारतीय पसमांदा मुस्लिम महिला के रूप में गहराई से पीड़ा होती है.

और ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं अपनी मांगों को लेकर मुखर नहीं रही हैं. धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर, राज्य ने हमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की दया पर छोड़ दिया है, जो एक बहुत ही पितृसत्तात्मक संस्था है, जिसने आज तक मुस्लिम पर्सनल लॉ को संहिताबद्ध नहीं किया है. मुस्लिम महिलाओं ने निकाह मुताह और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं के खिलाफ कई जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर की हैं.

10 राज्यों में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (BMMA) की 2017 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि सर्वेक्षण में शामिल 91.7 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने बहुविवाह तथा मौखिक या एकतरफा तलाक का विरोध किया. इसलिए, “अंदर से सुधार” लाने की इच्छा पहले से ही मुस्लिम समुदाय में मौजूद है- जो बचा है वह राज्य द्वारा एक कानूनी ढांचे की शुरूआत है जो UCC है.

UCC के मसौदे को भारतीय नागरिकों (Ubric) के अधिकारों के एक सार्वभौमिक बिल के व्यापक ढांचे के भीतर संपर्क किया जाना चाहिए. धर्मनिरपेक्षता की आड़ में पक्षपाती पदों से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह का भेदभाव केवल समुदायों को विभाजित करने का काम करते हैं. धार्मिक संस्थाओं को उनकी अध्यक्षता करने का अधिकार दिए बिना धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग करने का अधिकार व्यक्तिगत भारतीय नागरिकों के लिए सुलभ होना चाहिए.

जहां इस मामले में विविध दृष्टिकोणों पर विचार करना महत्वपूर्ण है, वहीं विधि आयोग का जोर महिलाओं के सामने आए अनुभवों और संघर्षों पर होना चाहिए था. महिला संगठनों, जिन्होंने लैंगिक समानता की अथक वकालत की है, को इस चर्चा में सबसे आगे होना चाहिए. निस्संदेह, उनके ज्ञान और विशेषज्ञता ने मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों की भेदभावपूर्ण प्रकृति और सुधार की तत्काल आवश्यकता के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की होगी. मुख्य रूप से महिलाओं को प्रभावित करने वाले मामले पर धार्मिक संगठनों को असंगत प्रभाव दिए बिना उनकी बात सुनें.

वास्तव में समय आ गया है कि सभी भारतीय महिलाओं को उनकी धार्मिक पहचान के बावजूद समान और उचित उपचार प्रदान किया जाए. एक भारतीय पसमांदा मुस्लिम महिला के रूप में, मेरा मोदी सरकार से एक सवाल है: जब हमारे अधिकारों की बात आती है तो हम कब तक सौतेला व्यवहार सहते रहेंगे?

(आमना बेगम अंसारी एक स्तंभकार और टीवी समाचार पैनलिस्ट हैं. वह ‘इंडिया दिस वीक बाय अमाना एंड खालिद’ नाम से एक साप्ताहिक YouTube शो चलाती हैं. वह @Amana_Ansari पर ट्वीट करती है. व्यक्त विचार निजी हैं.)

(संपादन: ऋषभ राज)

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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