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Thursday, 21 November, 2024
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इस्लामाबाद HC से इमरान खान को सभी मामलों में जमानत, 9 मई के बाद दर्ज मामलों में गिरफ्तारी नहीं

पूर्व प्रधान मंत्री को दो सदस्यीय विशेष खंड पीठ द्वारा 15 दिन की जमानत दी गई, जिसमें न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज शामिल थे.

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नई दिल्ली: इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) ने शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को सभी मामलों में जमानत दे दी है. साथ ही 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश दिया.

इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दो हफ्ते की जमानत दे दी.

पूर्व प्रधान मंत्री को दो सदस्यीय विशेष खंड पीठ द्वारा 15 दिन की जमानत दी गई, जिसमें न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज शामिल थे.

सुनवाई की शुरुआत में – जो एक घंटे की देरी के बाद शुरू हुई – दो सदस्यीय पीठ ने वकीलों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री के पक्ष में नारे लगाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की.

हाई कोर्ट द्वारा अल-कादिर ट्रस्ट मामले में खान की गिरफ्तारी को ‘गैरकानूनी‘ करार दिए जाने के एक दिन बाद इस मामले में सुनवाई की गई.

शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जब सुनवाई फिर से शुरू हुई तो इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने पीटीआई प्रमुख की गिरफ्तारी से पहले और सुरक्षात्मक जमानत की अर्जी पेश की थी.

डॉन न्यूज टीवी ने बताया कि इमरान के वकीलों ने चार अतिरिक्त याचिकाएं भी दायर की थीं, जिसमें आईएचसी से इमरान के खिलाफ सभी मामलों को जोड़ने और अधिकारियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों का विवरण प्रदान करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था.


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