नई दिल्ली : नोटिस के बाद बृहस्पतिवार को गो फर्स्ट की ओर से दिए गए जवाब की जांच-पड़ताल करने के बाद डीजीसीए ने कंपनी से यात्रियों को उनके पैसे समयसीमा के मुताबिक लौटाने का निर्देश दिया है.
डीजीसीए ने कहा है कि, ‘फ्लाइट गो फर्स्ट के जवाब की जांच-पड़ताल की गई है और नियम के मुताबिक आदेश जारी कर विशेष रूप से तय समयसीमा के मुताबिक यात्रियों को पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है.’
इससे पहले 2 मई को विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने किफायती विमानन सेवा प्रदाता गो फर्स्ट के 3-4 मई को अपनी उड़ानें निलंबित रखने के फैसले को लेकर उसे नोटिस भेजा था.
DGCA has examined the response of Go First and has issued an order under the prevailing regulations directing them to process the refunds to passengers as per the timelines specifically stipulated in the relevant regulation: DGCA pic.twitter.com/45s63Z7hUu
— ANI (@ANI) May 4, 2023
गौरतलब है कि नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को वित्तीय संकट की वजह से उड़ानों के परिचालन में नाकाम होने का दावा करने वाली गो फर्स्ट को पूर्व-सूचना के बगैर अगले दो दिन तक उड़ानें निरस्त रखने के फैसले पर जवाब देने को कहा था.
निदेशालय ने कहा था, ‘गो फर्स्ट स्वीकृत कार्यक्रम का पालन करने में नाकाम रही है जिससे यात्रियों को असुविधा होगी. यह उड़ान कार्यक्रम की स्वीकृति के लिए रखी गई शर्त का उल्लंघन है.’
इस मामले में एयरलाइन को कारण-बताओ नोटिस भेजने के साथ डीजीसीए ने 24 घंटे के भीतर जवाब देने मांगा था.
इसके साथ ही नियामक ने गो फर्स्ट से यह भी पूछा था कि दो दिन तक उड़ानें निरस्त रखने से यात्रियों को होने वाली असुविधा दूर करने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए हैं.
गो फर्स्ट ने इंजन आपूर्ति की समस्या से अपने आधे विमानों के खड़े हो जाने का जिक्र करते हुए कहा था कि वह 3-4 मई को उड़ानें निलंबित रखेगी. इसके अलावा कंपनी ने स्वैच्छिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी के समक्ष अर्जी भी लगा दी है.
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