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शुक्रवार, 4 जुलाई, 2025
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आयकर विभाग ने जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण संबंधी आदेश को चुनौती दी

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नयी दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा) आयकर विभाग ने कर्ज में डूबी कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) का अधिग्रहण करने की सुरक्षा ग्रुप को मंजूरी देने संबंधी राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आयकर विभाग ने एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में याचिका दायर की है जिसमें कुछ आयकर दावों का जिक्र किया गया है।

हालांकि आयकर विभाग ने एनसीएलटी की दिल्ली पीठ में जेआईएल मामले की सुनवाई चलते समय अपनी तरफ से कोई अर्जी नहीं दी थी। सूत्रों ने कहा कि ऐसी स्थिति में आयकर विभाग का अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करना थोड़ा अचरज पैदा करता है।

सूत्रों के मुताबिक, आयकर विभाग की अपील पर एनसीएलएटी अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है।

एनसीएलटी ने गत सात मार्च को कर्ज समाधान प्रक्रिया के तहत सुरक्षा ग्रुप को जेआईएल का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी थी और उसे एनसीआर क्षेत्र की विभिन्न अधूरी परियोजनाओं में अधूरे पड़े हुए करीब 20,000 फ्लैट का निर्माण पूरा करने को कहा था।

हालांकि एनसीएलटी के इस आदेश के खिलाफ पिछले एक महीने में अब तक चार याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। इनमें से एक याचिका जेपी एसोसिएट्स के प्रवर्तक मनोज गौर ने दायर की है जिसमें उच्चतम न्यायालय के पास जमा 750 करोड़ रुपये बांटने के आदेश को चुनौती दी गई है।

भाषा प्रेम

प्रेम रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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