नई दिल्ली : इंटरपोल ने भगोड़े मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) हटा लिया है. चौकसी के वकील ने विजय अग्रवाल ने कहा कि यह लीगल टीम की कोशिशें जिसमें उनके मुवक्किल के ‘अपहरण’ के सही दावों का नतीजा है. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने मोदी के बयान ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ मजाक उड़ाया है.
विपक्षी नेताओं के लिए ED-CBI, पर मोदी जी के "हमारे मेहुल भाई" के लिए इंटरपोल से रिहाई !
जब "परम मित्र" के लिए कर सकते हैं संसद ठप्प,
तो "पुराना मित्र" जिसको किया था 5 साल पहले फ़रार,
भला उसकी मदद से कैसे करें इंकार?डूबे देश के हज़ारों-करोड़,
"न खाने दूंगा" बना जुमला बेजोड़ !— Mallikarjun Kharge (@kharge) March 21, 2023
चौकसी के वकील ने कहा आखिरकार सत्य की जीत हुई, उन्होंने कहा, ‘मेरे मुवक्किल के अपहरण को अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने सही नहीं माना, उनके खिलाफ इंटरपोल द्वारा जारी आरसीएन को हटा लिया गया है.’ यह वाजिब है कि रेड कॉर्नर नोटिस भगोड़ों के खिलाफ जारी किया जाता है और इसे दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अनुरोध के रूप में माना जाता है ताकि प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई कर शख्स का पता लगाया जा सके और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार किया जा सके.
63 वर्षीय यह भगोड़ा, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में भारत में वांछित है.
वकील रैले ने दावा किया कि जून 2021 में भारतीय एजेंसियों ने उन्हें एंटीगुआ से अगवा किया और जबरन डोमिनिका ले गईं.
डोमिनिका के अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अवैध एंट्री मामले में चल रही कानूनी कार्यवाही को वापस लेने/बंद करने का फैसला किया.
लोक अभियोजन निदेशक (एजी) ने 17 मई, 2022 को मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर एक जवाब में बताया था कि ‘मेहुल चिनुभाई चोकसी’ पर आरोप लगाया गया था, जिसके लिए उन्होंने मई 2021 के 24वें दिन टौकेरी बे, डोमिनिका के राष्ट्रमंडल में अवैध एंट्री को नकारा है.
अभियोजन निदेशक के जवाब में आगे कहा गया है कि ‘डोमिनिका के राष्ट्रमंडल के संविधान की धारा 72 (2) (सी) के प्रावधानों के अनुसार, मैं उक्त ‘मेहुल चिनुभाई’ के खिलाफ उपरोक्त कार्यवाही को बंद करता हूं.’
लोक अभियोजन निदेशक के फैसले के बाद, चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा, ‘सच हमेशा अंत में सामने आता है, चाहे कोई भी इसे रोकने या छिपाने की कितनी भी कोशिश कर ले. झूठ सिर्फ अस्थायी तौर से देरी करता है. कानूनी रणनीति के तहत कुछ लोगों द्वारा मेरे मुवक्किल मेहुल चोकसी पर लगी चोटों को नकली कहना बेहद असंवेदनशील था.’
इससे पहले, जब डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर चोकसी को अंतरिम जमानत दी थी, तब विजय अग्रवाल ने कहा था कि मेहुल चोकसी के खिलाफ अवैध एंट्री से जुड़े सभी लंबित कार्यवाही को तब तक स्थगित रखा जाएगा जब तक कि वह डोमिनिका वापस आने के लिए मेडिकली फिट नहीं हो जाते.
उन्होंने कहा, ‘लेकिन हमारे मुताबिक वह अवैध एंट्री का मामला नहीं था, यह जबरन एंट्री का मामला था.’
भगोड़ा व्यवसायी मेहुल चोकसी 23 मई, 2021 को एंटीगुआ से लापता हो गया था और जल्द ही डोमिनिका में पकड़ा गया था. उस पर डोमिनिका में पुलिस द्वारा अवैध एंट्री का आरोप लगाया गया था.
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