scorecardresearch
Wednesday, 25 February, 2026
होमदेशमहाराष्ट्र: विधायक के खिलाफ महिला से छेड़छाड़ और मारपीट करने का मामला दर्ज

महाराष्ट्र: विधायक के खिलाफ महिला से छेड़छाड़ और मारपीट करने का मामला दर्ज

Text Size:

चंद्रपुर (महाराष्ट्र), 12 मार्च (भाषा) पुलिस ने एक महिला की शिकायत के आधार पर महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में चिमूर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के खिलाफ कथित छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है।

महिला ने विधायक पर उसके पति की पिटाई करने का भी आरोप लगाया। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता कीर्तिकुमार उर्फ बंटी भांगडिया के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला का शील भंग करने की मंशा से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना) सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्राथमिकी के अनुसार, भांगडिया और कम से कम 15 से 20 लोग शनिवार देर रात शिकायतकर्ता के घर पहुंचे और उन्होंने उसके पति से मारपीट शुरू कर दी। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने शिकायतकर्ता के पति को उसके घर से घसीटा और उसे पीटा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जब उसने अपने पति को बचाने की कोशिश की तो उसके साथ छेड़छाड़ की गई और उसे भी पीटा गया।

उसने आरोप लगाया कि उसके दो बच्चों और उसके पति के भाई समेत परिवार के अन्य सदस्यों को भी पीटा गया। पीड़िता के पति का भाई चिमूर तहसील में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है।

इस बीच, विधायक ने भी उसकी मां के संबंध में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने के आरोप में पीड़िता के पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

वरोरा के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी आयुष नोपानी ने कहा, ‘‘भांगड़िया के खिलाफ छेड़छाड़ के अलावा दंगा करने और गैरकानूनी रूप से एकत्र होने समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत और 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ अश्लील हरकत करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।’’

नोपानी ने बताया कि पुलिस ने विधायक की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294 (सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकत या शब्दों के इस्तेमाल के लिए सजा) और 509 (महिला के शील भंग के इरादे से शब्दों, हावभाव का इस्तेमाल करान या ऐसा कोई अन्य कृत्य करना ) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

उन्होंने कहा कि पुलिस दोनों पक्षों द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकियों की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि इन मामलों में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

भाषा सिम्मी संतोष

संतोष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments