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नयी दिल्ली, चार मार्च (भाषा) यहां की एक अदालत ने शनिवार को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत और दो दिन के लिये बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने एजेंसी को सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।
इससे पहले, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सिसोदिया की और तीन दिन के लिये हिरासत मांगी थी। हालांकि, अदालत ने फिलहाल सिसोदिया की सीबीआई हिरासत दो दिन के लिये ही बढ़ाई।
सिसोदिया के वकील ने सीबीआई की याचिका का विरोध किया। वकील ने कहा कि जांच पूरी करने में एजेंसी की अक्षमता हिरासत का आधार नहीं हो सकती और उन्हें खुद को दोषी मानने के लिए नहीं कहा जा सकता है।
सिसोदिया ने कहा कि सहयोग नहीं करना हिरासत का आधार नहीं हो सकता है और उन्होंने हिरासत के अनुरोध संबंधी सीबीआई की याचिका का विरोध किया।
आदेश सुनाए जाने के बाद सिसोदिया ने अदालत से कहा कि हालांकि सीबीआई हिरासत में उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है, लेकिन बार-बार एक ही सवाल पूछे जाने से मानसिक प्रताड़ना हो रही है।
इसके बाद अदालत ने सीबीआई से कहा कि वह उनसे बार-बार एक ही सवाल न पूछे।
राउज एवेन्यू अदालत परिसर के अंदर और बाहर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
आम आदमी पार्टी (आप) के समर्थकों ने अदालत परिसर के बाहर धरना दिया और नारे लगाए।
सिसोदिया को गत सोमवार को पांच दिन की सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था।
गौरतलब है कि सीबीआई ने साल 2021-22 की आबकारी नीति तैयार करने और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।
भाषा
देवेंद्र दिलीप
दिलीप
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