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Tuesday, 10 March, 2026
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प्रयागराज हिंसा मामले में जावेद मोहम्मद को जमानत मिली

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प्रयागराज, 23 फरवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले साल प्रयागराज के अटाला इलाके में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के पीछे के कथित मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को जमानत दे दी है।

जावेद मोहम्मद को प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले में जमानत दी गई है।

इससे पूर्व, अदालत ने 28 जनवरी, 2023 को जावेद मोहम्मद को प्रयागराज के करेली थाना में दर्ज इसी तरह के एक दूसरे मामले में जमानत दी थी। आरोप है जावेद 10 जून, 2022 की हिंसा का मास्टरमाइंड है।

जावेद मोहम्मद को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति अजय भनोट ने बुधवार को कहा कि याचिकाकर्ता जावेद ऐसा कोई पोस्ट सोशल मीडिया में नहीं डालेगा जिससे सामाजिक सौहार्द या राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा हो।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उनका मुवक्किल 10 जून, 2022 से जेल में बंद है और इस मामले में कई आरोपियों को जमानत पर पहले ही रिहा किया जा चुका है, इसलिए वह भी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

भाषा राजेंद्र राजकुमार

राजकुमार

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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