नयी दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने दिव्यांग जनों को मोटर वाहन खरीदने देने के लिए अस्थायी पंजीकरण के माध्यम से पूरी तरह से निर्मित वाहनों को उनके लिए अनुकूल बनाने का प्रस्ताव दिया है।
दिव्यांगजनों को आने-जाने में सक्षम बनाने के लिए उनकी जरूरतों के हिसाब से अक्सर मोटर वाहन को बदलना पड़ता है।
फिलहाल वाहन में ऐसा बदलाव या तो वाहन के पंजीकरण से पहले उसके विनिर्माता द्वारा या अधिकृत विक्रेता द्वारा किया जा सकता है। इसे पंजीकरण प्राधिकरण से अनुमति के आधार पर वाहन पंजीकरण के बाद भी किया जा सकता है।
मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान में कहा, “इस प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से मोटर वाहन में बदलाव करने के लिए अस्थायी पंजीकरण देने के लिए एमओआरटीएच ने नियम 53ए और 53बी में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।”
हितधारक अधिसूचना के मसौदे पर 30 दिन में टिप्पणी दे सकते हैं।
भाषा अनुराग अजय
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