गुरुग्राम, 18 जनवरी (भाषा) हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (एचरेरा) ने गुरुग्राम के सेक्टर 37 सी में आईएलडी ग्रैंड प्रोजेक्ट के प्रवर्तक से एक घर खरीदार को 72 लाख रुपये लौटाने का निर्देश दिया है।
बिल्डर निर्धारित अगस्त, 2017 की समयसीमा में खरीदार को आवासीय इकाई का कब्जा देने में विफल रहा। इसके बाद आवेदक ने एचरेरा में अपील की।
रेरा अदालत के छह जनवरी के आदेश में कहा गया है कि आईएलडी ग्रैंड के प्रवर्तक को आवंटी को पूरी राशि लौटानी होगी। अदालत ने कहा, ‘‘दलीलों को सुनने के बाद रिफंड का आदेश दिया जाता है। इस शिकायत का निपटान हो गया है।’’
आदेश में प्रवर्तक को 72,09,911 रुपये की राशि हरियाणा रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) नियम, 2017 के नियम 15 के तहत ब्याज सहित लौटानी होगी।
भाषा अजय अजय रमण
रमण
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.
