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Thursday, 26 February, 2026
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पूर्व सांसद जयाप्रदा को मिली ज़मानत

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रामपुर (उप्र), चार जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के रामपुर से पूर्व सांसद तथा अभिनेत्री जयाप्रदा को बगैर अनुमति के एक जनसभा आयोजित करने के मामले में बुधवार को स्थानीय एमपी—एमएलए अदालत ने जमानत दे दी। इस मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था।

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जयाप्रदा रामपुर की एमपी—एमएलए अदालत में हाजिर हुईं और जमानत की अर्जी दाखिल की, इस पर अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली।

तिवारी ने बताया वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जयाप्रदा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थीं और इस दौरान उन्होंने स्वार क्षेत्र में एक सड़क का उद्धाटन किया था जबकि कैमरी क्षेत्र में प्रशासन की अनुमति के बगैर जनसभा को सम्बोधित किया था, इन मामलों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किये गये थे।

उन्होंने बताया कि कई बार समन भेजे जाने के बावजूद जयाप्रदा अदालत में हाजिर नहीं हो रही थीं। इस पर अदालत ने 21 दिसंबर 2022 को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

पूर्व सांसद ने आज न्यायालय में समर्पण करते हुए जमानत की अर्जी दी। मामला जमानती था, लिहाजा उन्हें जमानत मिल गयी।

भाषा सं सलीम रंजन

रंजन

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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