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Sunday, 16 November, 2025
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बंबई उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की फर्लो याचिका को अनुमति दी

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नागपुर, 15 दिसंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की फर्लो याचिका बृहस्पतिवार को मंजूरी कर ली। गवली के वकील ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी।

गवली के वकील मीर नागमन अली ने बताया कि महाराष्ट्र जेल प्राधिकार ने फर्लो आवेदन खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रूख किया। गवली को हत्या के एक मामले में 2008 में उम्रकैद की सजा सुनायी गई है।

अली ने कहा कि उनकी अर्जी में कहा गया था कि अतीत में उन्हें 13 बार पैरोल/फर्लो (कैदी द्वारा सजा का एक तय हिस्सा पूरा कर लिए जाने के बाद बिना किसी कारण के उसे लघु अवधि के लिए जेल से रिहा किया जाना) पर रिहा किया गया है और वह तय समय सीमा में लौट आए हैं।

न्यायमूर्ति एस. बी. शुकरे और न्यायमूर्ति एम. डब्ल्यू. चांदवानी की खंडपीठ ने गवली की याचिका को बुधवार को अनुमति दे दी थी।

उनके वकील ने कहा कि नियमानुसार गवली को 15 दिनों का फर्लो मिल सकता है।

भाषा अर्पणा पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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