नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर कोर्ट ने दोषी करार दिया है. इससे पहले मामले में बहस पूरी हुई थी जिसके बाद गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है साथ ही भीम सिंह भी दोषी करार दिए गए हैं.
कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख का जुर्माना लगाया है. उनके सहयोगी भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है.
वहीं एक दिन पहले ईडी ने उन्हें धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था. उन्हें उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की एक अदालत में पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.
अधिकारियों ने बताया कि पांच बार के पूर्व विधायक अंसारी उत्तर प्रदेश के बांदा में एक जेल में बंद हैं. ईडी ने पिछले साल इस मामले में 59 वर्षीय नेता से पूछताछ की थी.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत उन्हें हिरासत में लिया. उन्हें एजेंसी द्वारा पेशी वारंट के आधार पर प्रयागराज की एक अदालत में पेश किया गया था.
संघीय जांच एजेंसी ने नवंबर में प्रयागराज में अपने कार्यालय में पूछताछ के बाद उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार आतिफ रजा को गिरफ्तार किया गया था.
ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बावजूद पेश न होने पर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसान अंसारी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कराया था.
मुख्तार अंसारी के खिलाफ धन शोधन का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों से निकला है. इसके अलावा विकास कंसट्रक्शंस नामक कंपनी के खिलाफ दो प्राथमिकियां दर्ज की थी जिसे अंसारी की पत्नी, आतिफ रजा समेत दो रिश्तेदार तथा अन्य लोग चला रहे थे.
मुख्तार अंसारी जमीन हथियाने, हत्या और वसूली समेत अन्य आरोपों पर उनके खिलाफ दर्ज कम से कम 49 आपराधिक मामलों के संबंध में ईडी की जांच के घेरे में थे. वह हत्या के प्रयास और हत्या समेत कई मामलों में उत्तर प्रदेश में मुकदमों का सामना कर रहे थे.
ईडी ने इस साल मुख्तार अंसारी की 1.48 करोड़ रुपये की सात अचल संपत्ति जब्त की थी. एजेंसी ने अगस्त में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी के दिल्ली में आधिकारिक आवास और गाजीपुर, मऊ जिलों व लखनऊ में कुछ स्थानों पर भी छापा मारा था.
पुलिस के अनुसार, गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की कथित गैरकानूनी आय से खरीदे गए छह करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के दो प्लॉट भी जब्त किए थे.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने जुलाई में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजल अंसारी की 14.90 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी.
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