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Monday, 2 February, 2026
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नोएडा में कार हादसे में युवती की हुयी मौत के मामले में हत्या की धारा लगायी गयी

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नोएडा (उप्र), छह दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्कूटी पर जा रही एक युवती की तेज गति से आ रही एक कार से रविवार को कुचलकर हुयी मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है तथा उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपी एक बहुराष्ट्रीय बैंक में काम करता है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

घटना सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 96 में सुपरटेक ई-स्क्वायर इमारत के ठीक बाहर रविवार की सुबह हुई।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जगुआर कार के चालक के खिलाफ इससे पहले लापरवाही से हुयी मौत का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के घटनास्थल के दौरे के बाद मंगलवार को उसे हत्या के मामले में तब्दील कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि सेक्टर-143 में रहने वाले राजीव कुमार त्रिपाठी ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी छोटी बहन दीपिका त्रिपाठी स्कूटी पर सवार होकर सेक्टर-96 स्थित अपने कार्यालय में जा रही थी, तभी एक जगुआर कार के चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी।

उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल दीपिका को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दीपिका ई-स्क्वायर में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर करती थी ।

उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया तथा उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चालक का नाम सैम्युअल ए पास्टर है। वह एक अमेरिकी बैंक अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करता है।

उन्होंने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत पर सेक्टर 39 थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (तेजी से गाड़ी चलाना), 304ए (लापरवाही से मौत) और 427 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ,

बाद में, पुलिस ने कहा, पोस्टमॉर्टम कराया गया और शव सोमवार को परिवार को सौंप दिया गया।

इस बीच, संयुक्त आयुक्त (कानून व्यवस्था) रविशंकर छाबी ने कहा कि पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार सुबह घटना स्थल का दौरा किया।

छाबी ने कहा, ‘‘मौके पर हुई समीक्षा और चश्मदीदों के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है।’’

भाषा सं रंजन

रंजन

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यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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