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Sunday, 20 July, 2025
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तुगलकाबाद किले से अतिक्रमण हटाने के लिए एएसआई को छह सप्ताह का समय

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नयी दिल्ली, 24 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को तुगलकाबाद किले के अंदर और आसपास मौजूद अतिक्रमण हटाने के लिए “अंतिम मौके” के तौर पर छह सप्ताह का समय दिया है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश का पालन नहीं करने पर अदालत सख्त कार्रवाई करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि वह 2017 में गठित समिति के सदस्यों को पेश होने के लिए कहेगी। समिति को यह निर्धारित करने के लिए संरचना के सर्वेक्षण की निगरानी का काम सौंपा गया था कि उनमें से कौन सा ढांचा 1993 में अस्तित्व में था।

एएसआई के वकील ने जब यह कहा कि अन्य विभागों की तरफ से सहयोग नहीं मिल पाने के कारण वह अतिक्रमण हटाने में असमर्थ है, तो दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और अन्य प्राधिकारों ने कहा कि वे एएसआई को पूरा सहयोग देंगे।

मामले से संबंधित दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा, “एएसआई को अतिक्रमण हटाने और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अंतिम मौके के तौर पर छह सप्ताह का समय दिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आदेश का पालन न करने पर अदालत कड़ी कार्रवाई करेगी और समिति के सभी सदस्यों को पेश होने के लिए कहा जाएगा।”

इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 16 जनवरी तक स्थगित कर दी।

अदालत ऐतिहासिक किले की रक्षा, रखरखाव और संरक्षण के लिए साल 2001 में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

भाषा जोहेब अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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