नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनी अंसल प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है।
न्यायाधिकरण ने कंपनी की आवासीय परियोजना के 126 फ्लैट खरीदारों के आवेदन पर यह आदेश दिया है।
एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने अंसल प्रॉपर्टीज की परियोजना ‘द फर्नहिल’ में फ्लैट/विला खरीदारों के आवेदन को स्वीकार कर लिया था। यह परियोजना गुड़गांव में सेक्टर 91 में स्थित है।
खरीदारों ने अपनी याचिका में अंसल एपीआई की तरफ से समयसीमा के भीतर परियोजना की डिलिवरी में कथित चूक का आरोप लगाया था। कंपनी को ‘बिल्डर-खरीदार’ समझौते के तहत अतिरिक्त समय भी मिला लेकिन वह फ्लैट आवंटित करने में विफल रही।
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रमण अजय
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