ठाणे (महाराष्ट्र), 15 नवंबर (भाषा) एक अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड को उनके खिलाफ दर्ज छेड़खानी के एक मामले में मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी।
आव्हाड का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने संवाददाताओं को बताया कि सत्र अदालत के न्यायाधीश पी एम गुप्ता ने कुछ शर्तों के साथ 15,000 रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत मंजूर की। अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है। आव्हाड के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।
मुंब्रा पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर सोमवार को आव्हाड के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया।
प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मुंब्रा-कलवा के विधायक आव्हाड ने रविवार शाम मुंब्रा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक कार्यक्रम के बाद भीड़ को तितर-बितर करने के दौरान उसे धक्का दिया। आव्हाड ने सोमवार को आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह अपने खिलाफ ‘‘फर्जी’’ मामले दर्ज किए जाने के मद्देनजर इस्तीफा दे देंगे।
भाषा आशीष दिलीप
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