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Wednesday, 14 January, 2026
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ट्रेन रोकने के मामले में मंत्री कपिल देव अग्रवाल बरी

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मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), 15 नवंबर (भाषा) जिले की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने ट्रेन रोकने के दस साल पुराने एक मामले में उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल और भाजपा के सात अन्य नेताओं को बरी कर दिया है।

अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश मयंक अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, भाजपा के दो पूर्व विधायकों- अशोक कंसल, उमेश मलिक, जिला भाजपा अध्यक्ष विजय शुक्ला, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष पवन त्रार, भाजपा नेता यशपाल पवार, वैभव त्यागी और सुनील तायल को साक्ष्य की कमी के कारण बरी कर दिया।

उन्होंने बताया कि अग्रवाल और भाजपा के सात अन्य नेता आज अदालत में पेश हुए थे।

सिंह के मुताबिक, पुलिस ने रेलवे अधिनियम की धाराओं 147, 156 के तहत कपिल देव अग्रवाल समेत 12 लोगों के खिलाफ तीन सितंबर, 2012 को मामला दर्ज किया था। इन्होंने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर कथित तौर पर ट्रेन सेवा बाधित की थी।

चार अन्य लोगों ने इस मामले में अपना जुर्म कबूल लिया और इन पर पहले ही 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।

भाषा राजेंद्र अर्पणा

अर्पणा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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