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Saturday, 18 January, 2025
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दूरसंचार बुनियादी ढांचा कंपनियों को अधिसूचित संस्थाओं के साथ संपत्ति साझा करने का आदेश

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नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) दूरसंचार विभाग (डॉट) ने दूरसंचार क्षेत्र की बुनियादी ढांचा कंपनियों के पंजीकरण नियमों में संशोधन किया है।

इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, यह संशोधन सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संस्थाओं को दूरसंचार क्षेत्र की बुनियादी ढांचा कंपनियों की संपत्ति तक पहुंच प्रदान करने के लिए किया गया है।

इससे पहले, दूरसंचार से जुड़ी बुनियादी ढांचा कंपनियों के ‘डार्क फाइबर’, ‘डक्ट स्पेस’ और ‘मोबाइल टावरों’ जैसी संपत्तियों को अन्य पक्षों के साथ पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर साझा करने की अनुमति थी।

दस नवंबर को संशोधित मानदंडों में कहा गया है कि ‘आईपी-1’ पंजीकरण वाली कंपनियां की डार्क फाइबर, डक्ट स्पेस और मोबाइल टावरों जैसी संपत्तियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट संस्थाओं के साथ साझा किया जा सकता है।

यह कदम केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित को ध्यान में रख कर लिया गया है।

भाषा जतिन रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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