नयी दिल्ली, सात नवंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को ‘स्कोर्स’ मंच के जरिये निवेशकों की शिकायतों के समाधान को लेकर परिपत्र जारी किया है।
सेबी ने साथ ही कहा है कि शिकायतकर्ता के शिकायत समाधान से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में एक बार की समीक्षा का विकल्प उपलब्ध है।
स्कोर्स या सेबी शिकायत निवारण प्रणाली मंच को जून 2011 में शुरू किया गया था।
नियामक ने कहा कि शिकायत के निवारण में आसानी, गति और सटीकता बढ़ाने के लिए कार्रवाई की तारीख से एक वर्ष के भीतर स्कोर्स पर शिकायत दर्ज की जाएगी।
हालांकि, यह कुछ शर्तों के अधीन रहेगा और इसमें शिकायतकर्ता के सूचीबद्ध कंपनी या पंजीकृत मध्यस्थ/बाजार अवसंरचना संस्थान (एमआईआई) से संपर्क किया होना जैसी शर्त शामिल है।
सेबी के अनुसार, यदि कार्रवाई की तिथि एक वर्ष से अधिक पुरानी है या शिकायतकर्ता ने उक्त तिथि से पहले संबंधित संस्था के साथ शिकायत नहीं की है, तो वह स्कोर्स पर दर्ज शिकायत को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
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