बेंगलुरू, 31 अक्टूबर (भाषा) बेंगलुरू स्थित द्वितीय अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने विमानन कंपनी एयर इंडिया को एक यात्री को टिकट शुल्क के 44,029 रुपये लौटाने का निर्देश दिया है।
यह आदेश कोविड-19 महामारी के समय लगे लॉकडाउन के कारण बेंगलुरु से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान रद्द होने के मामले में दिया गया है।
एयरलाइन ने यात्री मिलिन जगदीशभाई पारेख को टिकट की कीमत 1,35,143 रुपये वापस करते हुए ‘निरस्तीकरण शुल्क’ के रूप में 44,029 रुपये काट लिए थे।
इसके साथ ही ‘आकस्मिक शुल्क’ के तौर पर काटे गए 5,000 रुपये को भी 45 दिनों के भीतर वापस लौटाने का निर्देश उपभोक्ता आयोग ने दिया है।
आयोग का यह आदेश पारेख की दो साल चली कानूनी लड़ाई के बाद आया है। उन्होंने मार्च 2020 में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी।
भाषा जतिन प्रेम
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