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Tuesday, 13 January, 2026
होमदेशअर्थजगतकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने सीबीआईसी से दिवाला मामलों में कर वसूली के मानदंड तय करने को कहा

कर अपीलीय न्यायाधिकरण ने सीबीआईसी से दिवाला मामलों में कर वसूली के मानदंड तय करने को कहा

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नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) अप्रत्यक्ष कर अपीलीय न्यायाधिकरण सीईएसटीएटी ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) से कहा है कि वह दिवाला कार्यवाही का सामना कर रही कंपनियों के खिलाफ बकाया कर मांगों से निपटने के लिए एक दिशानिर्देश तैयार करे।

अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) की अहमदाबाद पीठ ने यह बात कही। पीठ ने कहा कि राजस्व विभाग के पास कोई उचित दिशानिर्देश नहीं है कि ऐसे मामले में क्या रुख अपनाया जाए, जहां ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) के तहत एनसीएलटी / एनसीएलएटी या किसी अन्य बड़े मंच पर सुनवाई चल रही है।

न्यायाधिकरण ने कहा कि जिस निर्धारिती के खिलाफ आईबीसी की कार्यवाही शुरू की गई है, वह एनसीएलटी के आदेशों के मद्देनजर अपीलों के निपटान के लिए सीईएसटीएटी से संपर्क कर सकता है।

आदेश में आगे कहा गया कि हालांकि सीबीआईसी द्वारा किसी दिशानिर्देश के अभाव में, कर अधिकारी इस बात से अनजान हैं कि ऐसे मामलों में क्या रुख अपनाया जाना चाहिए।

सीईएसटीएटी ने 20 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा, ‘‘इसलिए हमारा मानना है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) इस न्यायाधिकरण के समक्ष मामले के निपटारे के लिए दिशानिर्देश / प्रक्रिया जारी करने पर विचार कर सकता है।’’

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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