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Monday, 12 January, 2026
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आरबीआई ने बैंकों से सरकार को 10 आतंकवादियों के खातों की जानकारी देने को कहा

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मुंबई, 27 अक्टूबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से उन 10 व्यक्तियों के खातों के बारे में सरकार को ब्योरा देने को कहा, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित किया था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चार अक्टूबर को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम), लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और अन्य प्रतिबंधित संगठनों के कुल 10 सदस्यों को आतंकवादी घोषित किया था।

आतंकवादी घोषित किए गए लोगों में हबीबुल्लाह मलिक उर्फ ​​साजिद जट्ट (एक पाकिस्तानी नागरिक), बासित अहमद रेशी (जम्मू-कश्मीर के बारामूला का निवासी और इस समय पाकिस्तान में है), इम्तियाज अहमद कंडू उर्फ ​​सज्जाद, (जम्मू-कश्मीर के सोपोर का निवासी और इस समय पाकिस्तान में है), जफर इकबाल उर्फ ​​सलीम (पुंछ का निवासी और इस समय पाकिस्तान में है) और शेख जमील-उर-रहमान उर्फ ​​शेख साहब (पुलवामा का निवासी) शामिल हैं।

आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘विनियमित इकाइयों(आरई) को आवश्यक अनुपालन के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचनाओं को संज्ञान में लेने की सलाह दी जाती है।’’

इन आरई में बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) और एनबीएफसी शामिल हैं।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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