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Wednesday, 25 December, 2024
होमदेशकेंद्र ने UAPA के तहत हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के दो सदस्यों को आतंकवादी घोषित किया

केंद्र ने UAPA के तहत हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के दो सदस्यों को आतंकवादी घोषित किया

अधिसूचना में कहा गया है, 'केंद्र सरकार का मानना ​​है कि इम्तियाज अहमद कांडू आतंकवाद में शामिल है और उसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाता है.'

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के दो सदस्यों को आतंकवादी घोषित किया. सरकार ने हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के सदस्य इम्तियाज अहमद कंदू को ‘कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं को आतंकवादी में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी और प्रेरित करने’ के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी के रूप में नामित किया.

जम्मू-कश्मीर के सोपोर के क्रालतांग का रहने वाले कंदू उर्फ ​​सज्जाद उर्फ ​​फैयाज सोपोर फिलहाल पाकिस्तान में है. कंदू पर ‘आतंकवादियों के लिए पैसा जुटाने, आतंकवादियों को हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति और नशीले पदार्थों की तस्करी’ में शामिल होने का भी आरोप है.

हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के सदस्य पर जम्मू-कश्मीर में ‘सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमलों की साजिश में होने का भी आरोप है, जिसमें कई सुरक्षा बल के जवान और नागरिक मारे गए थे.’

केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में आतंकी हिंसा फैलाने के आरोप में आतंकी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के चीफ लॉन्चिंग कमांडर शौकत अहमद शेख को भी यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है.

जम्मू-कश्मीर के बारामूला के गनी हमाम इलाके में 1970 में जन्मे गुलाम नबी शेख का बेटा शौकत उर्फ ​​शौकत मोची भी अभी पाकिस्तान में है. शौकत पर ‘उत्तरी कश्मीर में अपने सहयोगियों के गहरे नेटवर्क के कारण घुसपैठ और आतंकवादियों की भर्ती और आतंकवादी हमलों को अंजाम देने’ में शामिल होने का भी आरोप है.

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में जानकारी देते हुए बताया कि कंडू की भूमिका का संज्ञान लेते हुए, केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्रवाई की है.

अधिसूचना में कहा गया है, ‘केंद्र सरकार का मानना ​​है कि इम्तियाज अहमद कांडू आतंकवाद में शामिल है और उसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाता है.’


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