नयी दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लि. और तीन अन्य लोगों पर 1.75 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। लेखा मानकों के नियमों एवं प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर इन इकाइयों पर जुर्माना लगाया गया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पाया था कि वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में कंपनी द्वारा लिये गये कर्ज के रूप में संबंधित पक्षों के बीच लेन-देन में नियमों का उल्लंघन किया गया है। उसके बाद सेबी ने मामले पर गौर किया।
आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड पर एक करोड़ रुपये और तीन व्यक्तियों- रामचंद करुणाकरण, दिलीप भाटिया और कृष्ण गर्ग पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सेबी ने 42 पृष्ठ के आदेश में कहा कि इन इकाइयों ने सूचीबद्धता बाध्यता एवं खुलासा जरूरत (एलओडीआर) नियमन, समान सूचीबद्धता समझौता, इक्विटी सूचीबद्धता समझौता और लेखा मानकों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
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रमण अजय
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