मुंबई, 15 सितंबर (भाषा) प्रवासी भारतीय देश में अपने परिजनों के बिजली, पानी (यूटिलिटी) और शिक्षा बिलों का भुगतान करने के लिए ‘भारत बिल भुगतान प्रणाली’ का उपयोग कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से जारी परिपत्र में यह जानकारी दी गई।
आरबीआई ने कहा, ‘‘रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के तहत प्राप्त होने वाले विदेशी धन को भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के जरिये लाभार्थी के केवाईसी अनुपालन वाले बैंक खाते में स्थानांतरित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।’’
इस संबंध में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले महीने एक घोषणा की थी।
दास ने कहा था कि इस कदम से एनआरआई भारत में अपने परिवारों की तरफ से यूटिलिटी, शिक्षा और ऐसे अन्य बिलों का भुगतान कर सकेंगे।
भाषा जतिन अजय
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