नयी दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने मंगलवार को मल्टीप्लेक्स श्रृंखला पीवीआर और आईनॉक्स लीजर के प्रस्तावित विलय के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया।
सीसीआई ने कहा कि किसी इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा रोधी प्रथाओं की अटकलबाजी जांच का विषय नहीं हो सकती हैं।
नियामक का यह आदेश दोनों कंपनियों के प्रस्तावित विलय के खिलाफ दायर एक शिकायत पर आया है। इस विलय के बाद बनी संयुक्त इकाई 1,500 से अधिक स्क्रीन के साथ देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स श्रृंखला होगी।
पीवीआर और आईनॉक्स लीजर ने 27 मार्च को विलय की घोषणा की थी। इस सौदे के लिए हालांकि उन्हें सीसीआई की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह सौदा नियामक की सीमा के स्तर से नीचे था।
प्रतिस्पर्धा कानून के तहत एक निश्चित सीमा से अधिक के सौदों के लिए नियामक से मंजूरी की आवश्यकता होती है।
सीसीआई ने अपने सात पन्नों के आदेश में कहा कि एक ऐसी इकाई, जिसका अभी गठन नहीं हुआ है, उसके द्वारा प्रतिस्पर्धा रोधी प्रथाओं की आशंका जांच का विषय नहीं हो सकती।
भाषा पाण्डेय रमण
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