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Friday, 20 March, 2026
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कार्यकारिणी भंग करने को लेकर डब्ल्यूएफआई से संपर्क करे महाराष्ट्र कुश्ती संघ : उच्च न्यायालय

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मुंबई, 24 अगस्त (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य कुश्ती संघ (एमएसडब्ल्यूए) को बुधवार को निर्देश दिया कि वह राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के नेतृत्व वाली अपनी निर्वाचित कार्यकारी समिति को अचानक भंग किए जाने को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) से संपर्क करे।

न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने डब्ल्यूएफआई को निर्देश दिया कि वह एमएसडब्ल्यूए के आवेदन जमा करने के 30 दिन के अंदर उस पर निर्णय करे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और अनुभवी क्रिकेट प्रशासक पवार चार जुलाई 2022 को डब्ल्यूएफआई द्वारा एमएसडब्ल्यूए की कार्यकारी समिति को भंग किए जाने तक 40 साल इसके प्रमुख रहे।

पीठ एमएसडब्ल्यूए द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें डब्ल्यूएफआई के कुछ टूर्नामेंट आयोजित करने में विफलता का हवाला देकर उसकी कार्यकारी समिति को भंग करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

एमएसडब्ल्यूए ने इस फैसले को अवैध और मनमाना करार दिया।

भाषा पंत नमिता

नमिता

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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