नयी दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। फ्लिपकार्ट पर अपने मंच के जरिये गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले घरेलू प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है।
सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि ई-कॉमर्स कंपनी पर अपने मंच पर खराब गुणवत्ता के प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
खरे ने कहा कि फ्लिपकार्ट को अपने मंच पर बेचे गए सभी 598 प्रेशर कुकर के खरीदारों को इस बारे में सूचित करने, खराब प्रेशर कुकर वापस मंगाने और उपभोक्ताओं का पैसा लौटाने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा कंपनी को 45 दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा गया है।
फरवरी 2021 से, सरकार ने उपभोक्ताओं को दुर्घटना के जोखिम से बचाने और बड़े पैमाने पर जनता के हित में घरेलू प्रेशर कुकर पर मानकों के अनुरूप और गुणवत्ता निशान के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है।
सभी घरेलू प्रेशर कुकरों को ‘आईएस 2347:2017’ मानक के अनुरूप होना आवश्यक है।
सीसीपीए के अनुसार, फ्लिपकार्ट ने अपनी ‘उपयोग की शर्तों’ में उत्पाद के प्रत्येक चालान पर ‘फ्लिपकार्ट द्वारा संचालित’ का उल्लेख किया है और विभिन्न लाभों के वितरण के लिए विक्रेताओं को ‘गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज’ के रूप में वर्गीकृत किया है। यह इस मंच पर प्रेशर कुकर की बिक्री में ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा निभाई गई भूमिका को स्पष्ट करता है।
प्राधिकरण ने आगे कहा कि फ्लिपकार्ट ने अपने मंच पर ऐसे प्रेशर कुकर की बिक्री के माध्यम से कुल 1,84,263 रुपये का शुल्क कमाया है।
सीसीपीए ने उपभोक्ताओं के बीच उत्पादों की गुणवत्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है।
हेलमेट, घरेलू प्रेशर कुकर और रसोई गैस सिलेंडर ये तीन उत्पाद हैं जिन पर सीसीपीए अपने अभियान में ध्यान केंद्रित कर रहा है।
भाषा रिया अजय
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